
कैमरे की गलती या तकनीकी खराबी से आया चालान (फोटो सोर्स- AI)
New Delhi: हाल के दिनों में कई लोगों को मोबाइल पर अचानक ई-चालान का मैसेज आता है और उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ा। अक्सर यह समस्या कैमरे की गलती, नंबर प्लेट की पहचान में त्रुटि या तकनीकी खराबी की वजह से होती है। ऐसे में बिना जांच किए जुर्माना भरना सही नहीं होता। सरकार ने इस स्थिति के लिए शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी है, जिससे आप अपना चालान रद्द करवा सकते हैं।
सबसे पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपको मिला चालान असली है या नकली। केवल सरकारी पोर्टल पर ही जाकर इसकी पुष्टि करें। कई बार लोग फर्जी SMS और लिंक के माध्यम से ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। नकली ई-चालान स्कैम के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें लोगों को फर्जी वेबसाइट पर भेजकर बैंक डिटेल्स और पैसे ठगे गए।
अगर चालान गलत है तो आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट eChallan Parivahan Portal पर जाएँ।
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ऑनलाइन के अलावा आप सीधे ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जाकर लिखित शिकायत भी दे सकते हैं। इस प्रक्रिया में निम्न दस्तावेज़ जरूरी हैं-
कुछ राज्यों में ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर और ईमेल सुविधा भी उपलब्ध है। उदाहरण के लिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन और ईमेल के जरिए शिकायत स्वीकार करती है।
यदि आपकी शिकायत के बावजूद चालान की समस्या हल नहीं होती है, तो आप कोर्ट या लोक अदालत का विकल्प चुन सकते हैं।
कोर्ट: चालान के खिलाफ अपील कर सकते हैं और सबूत पेश कर सकते हैं।
लोक अदालत: अपेक्षाकृत आसान और तेज विकल्प है, जिसमें बिना ज्यादा कानूनी प्रक्रिया के मामला हल हो जाता है। कई मामलों में जुर्माना माफ या कम भी किया जाता है।
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यदि आपने वास्तव में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं किया है, तो डरकर चालान भरना जरूरी नहीं।
पहले पूरी जांच करें और सही प्रक्रिया के तहत शिकायत दर्ज करें।
केवल सरकारी वेबसाइट और आधिकारिक ऐप का उपयोग करें। इससे ऑनलाइन ठगी से बचा जा सकता है।
Location : New Delhi
Published : 20 May 2026, 4:03 PM IST