सहारनपुर: अफवाह से बचने के लिए इंटरनेट पर रोक, धारा 144 लागू

सहारनपुर में जातीय संघर्ष के बीच हालात को काबू में करने के लिए मोबाइल इंटरनेट और मैसेजिंग सर्विसेज पर रोक लगा दी गई है। साथ ही पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 25 May 2017, 10:42 AM IST
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सहारनपुर: यूपी के सहारनपुर में लगातार हो रही आगजनी और जातीय हिंसाओं को देखते हुए गुरूवार को पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। प्रशासन ने मोबाइल कंपनियों को मैसेज और सोशल मीडिया पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक किसी भी तरह के अफवाह से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है।

जिलाधिकारी एनपी सिंह ने अपने आदेश में कहा कि टेलीकाम प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध इंटरनेट, मैसेजिंग एवं सोशल मीडिया का प्रयोग असामाजिक तत्व अफवाह और भ्रामक सूचनाओं को फैलाने में कर रहे हैं। साथ ही धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दूरसंचार प्रदाता कंपनियों के मोबाइल नेटवर्क में उपलब्ध सभी इंटरनेट मैसेजिंग एवं सोशल मीडिया की सुविधाओं पर अग्रिम आदेश तक रोक लगायी जाती है।

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डीएम और एसएसपी हुए निलंबित

सहारनपुर हिंसा को गंभीरता से लेते हुए यूपी सरकार ने डीएम और एसएसपी को हटा दिया, जबकि मंडलायुक्त और पुलिस उप महानिरीक्षक के तबादले कर दिए। प्रमोद कुमार पाण्डेय को नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि बबलू कुमार सहारनपुर के नये पुलिस कप्तान बनाये गये हैं। सहारनपुर के मौजूदा जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रताप सिंह को प्रतीक्षारत रखा गया, जबकि एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे को पुलिस महानिदेशक लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया है।

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अब तक क्या हुआ

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9 मई: दलितों-पुलिस में झड़प, 9 जगह हिंसा
21 मई: दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन
23 मई: मायावती के दौरे के बाद हिंसा, एक व्यक्ति की मौत
24 मई: एक व्यक्ति को गोली मारी

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