सड़क हादसे से जुड़े एक मुकदमे की जांच को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। राधानगर थाना में दर्ज मामले के वादी ने विवेचक पर विपक्षी से आर्थिक लाभ लेकर गलत विवेचना करने और दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर बदलने का आरोप लगाया है।

Fatehpur: फतेहपुर जिले में सड़क हादसे से जुड़े एक मुकदमे की जांच को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। राधानगर थाना में दर्ज मामले के वादी ने विवेचक पर विपक्षी से आर्थिक लाभ लेकर गलत विवेचना करने और दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर बदलने का आरोप लगाया है।
बड़नपुर निवासी संतोष सिंह ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि धारा 324(4), 281, 125(b), 125(a) बीएनएस के तहत दर्ज एक्सीडेंट मामले में विवेचक एसआई प्रज्वल उपाध्याय द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर सोनालिका 34 एचपी, जिसका मालिक राहुल सिंह निवासी गमरी थाना गाजीपुर है, मौके पर मौजूद था और उसका वीडियो भी बनाया गया था।
पीड़ित का आरोप है कि विवेचक ने विपक्षी से मिलीभगत कर आर्थिक लाभ लिया और घटना में शामिल ट्रैक्टर को बदलकर उसी कंपनी का दूसरा ट्रैक्टर खड़ा कर दिया है, जिसे हादसे में शामिल दिखाने की कोशिश की जा रही है।
पीड़ित के अनुसार इस दुर्घटना में बड़नपुर निवासी निखिल सिंह पुत्र इंद्रसेन सिंह की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। साथ ही वादी की कार (UP71AR7596) भी दुर्घटना में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
संतोष सिंह ने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच किसी अन्य सक्षम अधिकारी से कराने और आरोपित विवेचक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है।
Fatehpur: फतेहपुर जिले में सड़क हादसे से जुड़े एक मुकदमे की जांच को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। राधानगर थाना में दर्ज मामले के वादी ने विवेचक पर विपक्षी से आर्थिक लाभ लेकर गलत विवेचना करने और दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर बदलने का आरोप लगाया है।
बड़नपुर निवासी संतोष सिंह ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि धारा 324(4), 281, 125(b), 125(a) बीएनएस के तहत दर्ज एक्सीडेंट मामले में विवेचक एसआई प्रज्वल उपाध्याय द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर सोनालिका 34 एचपी, जिसका मालिक राहुल सिंह निवासी गमरी थाना गाजीपुर है, मौके पर मौजूद था और उसका वीडियो भी बनाया गया था।
पीड़ित का आरोप है कि विवेचक ने विपक्षी से मिलीभगत कर आर्थिक लाभ लिया और घटना में शामिल ट्रैक्टर को बदलकर उसी कंपनी का दूसरा ट्रैक्टर खड़ा कर दिया है, जिसे हादसे में शामिल दिखाने की कोशिश की जा रही है।
पीड़ित के अनुसार इस दुर्घटना में बड़नपुर निवासी निखिल सिंह पुत्र इंद्रसेन सिंह की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। साथ ही वादी की कार (UP71AR7596) भी दुर्घटना में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
संतोष सिंह ने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच किसी अन्य सक्षम अधिकारी से कराने और आरोपित विवेचक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है।