
हरिद्वार में शुरू हुआ जागरूकता अभियान
Haridwar: सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले अथवा गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के परिवारों को अब सरकार की ओर से त्वरित आर्थिक मदद दी जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जानकारी दी कि सड़क हादसों में पीड़ित परिवारों को समय पर सहायता दिलाने हेतु सरकार ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
डीएम ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मारा जाता है तो उसके परिजनों को दो लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार रुपये तक की धनराशि मुहैया कराई जाएगी। दुर्घटना के तुरंत बाद नजदीकी अस्पताल में मरीज को 50 हजार रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध रहेगा।
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सबसे पहले हादसे की जानकारी नजदीकी थाने में दर्ज करानी होगी। इसके बाद परिजन परिवहन विभाग या एसडीएम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। जांच प्रक्रिया पूरी होते ही निर्धारित राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया 30 दिन के भीतर पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है।
दुर्घटना की तिथि से अधिकतम छह माह (180 दिन) के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा। यदि इस अवधि में आवेदन नहीं किया गया तो पीड़ित परिवार सरकारी सहायता से वंचित रह सकता है।
एआरटीओ प्रशासन विजय चौहान और एआरटीओ प्रवर्तन नेहा झा ने बताया कि जिलेभर में लोगों को इस योजना के बारे में अवगत कराने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गांव-गांव और कस्बों में लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह वे समय पर आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अधिकारियों ने कहा कि सरकार की इस पहल का उद्देश्य सड़क हादसों से पीड़ित परिवारों को आर्थिक संकट से राहत दिलाना है, ताकि वे अपने मुश्किल समय में बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें।
हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि सरकार और प्रशासन सड़क हादसों को कम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।
Location : Haridwar
Published : 2 September 2025, 7:05 PM IST