
यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट सख्त
Lucknow: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी अटकलों के बीच अब यह मामला अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। पंचायत चुनाव को टालने और ग्राम प्रधानों के प्रशासक बनाये जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पंचायत चुनाव में देरी पर सख्त नाराजगी जतायी।
पंचायत चुनाव टालकर प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के मामले में ओमप्रकाश प्रजापति की याचिका पर जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने सुनवाई की। पंचायत चुनाव में देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नाराजगी जताई। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि आखिर पंचायत चुनाव कब तक होंगे।
कोर्ट ने आयोग से पंचायत चुनाव की संभावित तारीख बताने को कहा है। कोर्ट जब आयोग की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ तो कोर्ट ने आयोग से पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पेश करने को कहा। इस मामले पर
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अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की गई है। आयोग को 10 जुलाई तक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पेश करनी होगी।
Location : Lucknow
Published : 3 June 2026, 7:32 PM IST
Topics : commission Lucknow UP Panchayat elections UP News