उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए एकमुश्त कर प्रणाली लागू की। अब कमर्शियल वाहनों पर ऑनलाइन वन-टाइम टैक्स लागू होगा। जानें नई दरें, छूट और महराजगंज में लगने वाले विशेष परिवहन मेले की पूरी जानकारी।

परिवहन कर व्यवस्था
Maharajganj: उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहन स्वामियों को राहत देते हुए परिवहन कर व्यवस्था में अहम बदलाव किया है। परिवहन अनुभाग-4 द्वारा जारी अधिसूचना के तहत अब भाड़े या पारिश्रमिक पर चलने वाले कई वाहनों पर एकमुश्त कर प्रणाली लागू कर दी गई है। नई व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन ‘वाहन पोर्टल’ पर सक्रिय हो चुकी है, जिससे टैक्स भुगतान प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनेगी।
नई कर प्रणाली दोपहिया मोटरसाइकिल (कमर्शियल उपयोग), तिपहिया मोटर कैब, मैक्सी कैब, प्रयोजन यान, माल वाहन और राज्य परिवहन उपक्रम के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक सेवा वाहनों पर लागू होगी। सरकार का उद्देश्य है कि वाहन मालिकों को हर साल टैक्स जमा करने की झंझट से मुक्ति मिले और राजस्व संग्रह प्रणाली अधिक प्रभावी बने। इसके साथ ही गैर-परिवहन वाहनों को परिवहन श्रेणी में लाने और अवैध संचालन पर रोक लगाने की दिशा में भी यह कदम अहम माना जा रहा है।
जिले के सम्भागीय उप परिवहन अधिकारी मनोज कुमार सिंह के अनुसार, 3000 किलोग्राम से अधिक और 7500 किलोग्राम तक सकल यान भार वाले वाहनों, जैसे मिनी ट्रक आदि पर वाहन के मूल्य का 6 प्रतिशत एकमुश्त कर लगेगा। पहले से पंजीकृत वाहनों को राहत देते हुए प्रत्येक पूर्व वर्ष के लिए कर राशि में 8 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट अधिकतम 75 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। इससे पुराने वाहन स्वामियों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है।
नई व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिससे भ्रष्टाचार और देरी की संभावनाएं कम होंगी। वाहन मालिक अब घर बैठे कर भुगतान कर सकेंगे।
नई व्यवस्था के प्रचार-प्रसार और वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए महराजगंज स्थित सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय परिसर में 20 और 21 फरवरी 2026 को विशेष परिवहन मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। मेले में एकमुश्त कर प्रणाली से जुड़ी पूरी जानकारी दी जाएगी। मौके पर ही कर भुगतान, वाहन वर्ग परिवर्तन, पंजीकरण संबंधी समस्याओं का समाधान और अन्य विभागीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों की शंकाओं का तत्काल समाधान किया जाएगा।
सरकार ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे नई कर प्रणाली की जानकारी लें और समय रहते अपनी कर देनदारी पूरी करें। इससे भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी या वित्तीय परेशानी से बचा जा सकेगा।