भारत निर्वाचन आयोग ने नए मतदाताओं के लिए आवेदन की तिथि घोषित कर दी है। छह जनवरी से छह फरवरी तक अर्हता आयु पूरी करने वाले नागरिक फार्म-6 और घोषणा पत्र भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका (फोटो सोर्स- इंटरनेट)
Lucknow: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पूरी होने और अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद नए मतदाता बनने की तिथि घोषित कर दी गई है। छह जनवरी से छह फरवरी तक जिन व्यक्तियों ने मतदाता बनने की अर्हता आयु पूरी कर ली है, उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अंतिम अवसर मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, विधान सभा की मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 भरना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही एक घोषणा पत्र भी देना होगा, जिस पर आवेदक के हस्ताक्षर जरूरी हैं। घोषणा पत्र में यह स्पष्ट करना होगा कि आवेदक किसी अन्य स्थान की मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है और उसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है। गलत सूचना देने पर एक वर्ष तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान है।
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आयोग ने यह व्यवस्था इसलिए लागू की है ताकि कोई भी व्यक्ति दो स्थानों से मतदाता न बन सके। वहीं, किसी अन्य राज्य से स्थानांतरण के लिए फार्म-8 भरने वाले मतदाताओं को भी घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। घोषणा पत्र में आवेदक को माता-पिता का नाम, विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या सहित अन्य विवरण भरने होंगे।
एसआईआर प्रक्रिया के तहत अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर नोटिस अपलोड किए जाने हैं। नोटिस जारी होने के बाद उसका प्रिंट निकालकर बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को दिया जाएगा। इसके बाद बीएलओ घर-घर जाकर उन मतदाताओं को नोटिस देंगे जिनकी मैपिंग वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो पाई है। जिले में ऐसे करीब 77 हजार मतदाताओं को नोटिस दिए जाएंगे।
बीएलओ मतदाताओं को दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए जागरूक कर रहे हैं। एक जुलाई 1987 से पहले जन्म लेने वाले मतदाताओं को अपने स्वयं के दस्तावेज देने होंगे। इसके बाद जन्म लेने वालों को माता या पिता में से किसी एक के दस्तावेज जमा करने होंगे। वहीं, दो दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाले मतदाताओं को माता-पिता दोनों के दस्तावेज देने होंगे। आयोग द्वारा निर्धारित 13 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मान्य होगा।
जो लोग नया मतदाता बनना चाहते हैं, वे फार्म-6 और घोषणा पत्र भरकर बीएलओ को दे सकते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के माध्यम से भी आवेदन जमा किए जा सकते हैं। एक बीएलए एक दिन में अधिकतम 10 फार्म बीएलओ के पास जमा कर सकता है, लेकिन फार्म पर बीएलए का हस्ताक्षर होना जरूरी है।
जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे नया नाम जोड़ने के लिए फार्म-6 भरें।
आपत्तियां दर्ज कराने के लिए आपत्ति केंद्र या बीएलओ से संपर्क करें।
फार्म बीएलओ, बूथ या आपत्ति केंद्रों पर उपलब्ध है।
अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर सूची में नाम न होने की जानकारी दें।
पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक आवश्यक है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी मऊ सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि एसआईआर के तहत दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया जारी है। नोटिस वेबसाइट पर अपलोड होते ही उन्हें बीएलओ को उपलब्ध करा दिया जाएगा। नए मतदाताओं के लिए फार्म-6 भरना अनिवार्य है, जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भरा जा सकता है।