
बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति
New Delhi: अगर आपके घर को भी बिजली का बिल बकाया है, तो हमारी ये खबर आपके काम की हैं। उत्तर प्रदेश में सोमवार से शुरू हो रही बिजली राहत योजना में एक से 31 दिसंबर तक पंजीयन कराने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज में पूरी और मूल बिल के बकाये में 25 फीसदी की छूट मिलेगी। इसके बाद जनवरी में 20 फीसदी और फरवरी में 15 फीसदी छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने उपभोक्ताओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
प्रदेश में एमएलवी 1 (घरेलू) अधिकतम दो किलोवाट और एलएमवी 2 (वाणिज्यिक) एक किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को बिजली बिल बकाये में राहत दी जा रही है। एक से 31 दिसंबर तक मूलधन में 25 फीसदी और सरचार्ज में शत प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था पहली बार की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह जनकल्याणकारी कदम है। इसका सीधा लाभ आम नागरिकों और छोटे बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा।
बिजली बिल राहत योजना: 28 फरवरी 2026 तक मिलेगा लाभ, पंजीकरण के लिए जानें सभी विकल्प
योजना का लाभ एक दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक उठा सकते हैं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिजली बिल राहत योजना में कभी बिल जमा न करने वाले, लंबे समय से बिल नहीं जमा करने वाले और चोरी के प्रकरणों के समाधान वाले उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है।
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पाॅवर काॅर्पोरेशन के अध्यक्ष डाॅ. आशीष कुमार गोयल ने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि उपभोक्ता से संपर्क कर उसे योजना की जानकारी दें। गांव-गांव मुनादी कराएं। बकाये का नोटिस दें। गांवों में जाकर बकायेदारों का पंजीयन कराएं। योजना में छूट प्राप्त करने के लिए www.uppcl.org वेबसाइट के माध्यम से अथवा किसी भी विभागीय खंड एवं उपखंड कार्यालय में जाकर पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण के दौरान 2000 रुपये जमा करने होंगे। पंजीकरण कराते समय शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान करने के लिए विकल्प उपलब्ध होंगे, जिसमें से उपभोक्ता द्वारा एक विकल्प का चयन किया जाएगा। चेकिंग संख्या एवं उपभोक्ता अकाउंट आईडी अंकित करने पर छूट संबंधी सभी सूचना ऑनलाइन दिखेगी। योजना की जानकारी 1912 से भी ली जा सकती है।
Location : New Delhi
Published : 1 December 2025, 3:09 AM IST
Topics : Electricity bill Pending scheme uttar pradesh