बालिया में पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा लिया है। बैरिया थाना क्षेत्र के गंगा उस पार भुवाल छपरा में गोलीकांड के नाम पर रची गई साजिश का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अपने ही परिजन को गोली मारकर विरोधियों को फंसाने के उद्देश्य….

पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा
बालिया: उत्तर प्रदेश के बालिया में पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा लिया है। बैरिया थाना क्षेत्र के गंगा उस पार भुवाल छपरा में गोलीकांड के नाम पर रची गई साजिश का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अपने ही परिजन को गोली मारकर विरोधियों को फंसाने के उद्देश्य से झूठा मुकदमा दर्ज कराया था।
क्या है पूरी घटना?
पुलिस के अनुसार, 18 मार्च 2026 को थाना बैरिया में एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 17 मार्च की सुबह करीब 5:30 बजे अशोक कुमार ठाकुर को पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने गोली मार दी। इस आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान साक्ष्यों, खासकर वॉइस रिकॉर्डिंग में पूरा मामला संदिग्ध पाया गया।
गिरफ्तार आरोपी
रविन्द्र ठाकुर पुत्र काशीनाथ ठाकुर एवं अशोक ठाकुर पुत्र काशीनाथ ठाकुर निवासी भुवाल छपरा, थाना बैरिया जनपद बलिया ने पड़ोसी घुरन ठाकुर पुत्र छबीला ठाकुर, नारायण ठाकुर पुत्र विश्वनाथ ठाकुर, कृष्णा ठाकुर पुत्र सीताराम ठाकुर, विष्णु ठाकुर पुत्र चन्दन ठाकुर उर्फ चन्द्रमा ठाकुर निवासीगण भुवाल छपरा थाना बैरिया जनपद बलिया के विरूद्ध षणयंत्र रचकर क्षति पहुंचाने एवं फसाने के लिए झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इन्हें फंसाने के लिए खुद ही अशोक ठाकुर के बाएं हाथ में गोली मारी थी।
मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार
जानकारी के मुताबिक, घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा गंगा नदी में फेंकने की बात भी आरोपियों ने कबूल की। पुलिस ने मामले में पूर्व में लगी धाराओं को हटाते हुए धारा 217(2), 248(2), 61(2), 238 बीएनएस तथा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। इस बाबत मो फहीम कुरैशी ने बताया कि बैरिया थाने फर्जी तरीके से दर्ज कराए गए मुकदमे में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।