
सुलतानपुर बार एसोसिएशन (Img: Dynamite News)
Sultanpur: न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष सहित प्रमुख पदों पर भी चक्रानुक्रम (रोटेशन) के आधार पर महिला आरक्षण लागू किया जाए। हर तीसरे वर्ष आरक्षण का क्रम बदलेगा, ताकि सभी पदों पर महिलाओं को अवसर मिल सके।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी बार एसोसिएशन में महिला अधिवक्ताओं की संख्या कम हो या कोई महिला चुनाव लड़ने के लिए आगे न आए, तो ऐसी स्थिति में नामांकन की अलग व्यवस्था की जाएगी।
महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ता शशि मिश्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई के बाद पहले 29 जुलाई को प्रस्तावित मतदान रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 12 अगस्त को चुनाव कराने की तैयारी की गई, लेकिन नए निर्देश जारी होने के बाद चुनाव एक बार फिर स्थगित करना पड़ा।
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बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार दोपहर 12 बजे दीवानी न्यायालय परिसर स्थित बाबू राजेंद्र प्रसाद सभागार में साधारण सभा की बैठक बुलाई है। बैठक में हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करने, बार एसोसिएशन के संविधान में आवश्यक संशोधन करने और आगे की चुनाव प्रक्रिया पर अधिवक्ताओं से चर्चा की जाएगी।
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एल्डर कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप दुबे ने भी बुधवार को कमेटी की बैठक बुलाई है। इसमें चुनाव से जुड़े प्रार्थना पत्रों और नई परिस्थितियों में आगे की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। माना जा रहा है कि संविधान में संशोधन के बाद ही नई चुनाव तिथि घोषित की जाएगी।
Location : Sultanpur
Published : 12 August 2026, 12:36 PM IST
Topics : Allahabad High Court sultanpur news UP News