UP Police SI Exam 2025: उत्तर कुंजी विवाद पर हाईकोर्ट सख्त, पुलिस भर्ती बोर्ड से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से दरोगा भर्ती परीक्षा-2025 की अंतिम उत्तर कुंजी में किए गए बदलावों को लेकर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उत्तर बदलने से पहले अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका नहीं दिया गया।

Post Published By: Komal Chauhan
Updated : 9 August 2026, 8:07 PM IST
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Allahabad: उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा-2025 की अंतिम उत्तर कुंजी को लेकर उठे विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की अदालत ने कमलेश कुमार यादव और अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को तय की गई है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती बोर्ड ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी करने के बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर अंतिम उत्तर कुंजी में बदल दिए। उनका आरोप है कि इन बदलावों से पहले अभ्यर्थियों को दोबारा आपत्ति दर्ज कराने का अवसर नहीं दिया गया। साथ ही, उनके द्वारा दिए गए प्रत्यावेदनों पर भी विचार किए बिना अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया।

भर्ती प्रक्रिया का पूरा मामला

दरोगा भर्ती का विज्ञापन 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। इस भर्ती के लिए लगभग 15.75 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को चार पालियों में आयोजित की गई थी।

परीक्षा के बाद पुलिस भर्ती बोर्ड ने 23 मार्च को प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की थी और अभ्यर्थियों से 23 से 26 मार्च तक आपत्तियां मांगी थीं। इसके बाद विशेषज्ञों की समीक्षा के आधार पर 14 मई को अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई।

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दो प्रश्नों के उत्तर बदलने पर विवाद

याचिका में कहा गया है कि 14 मार्च की पहली पाली में पूछे गए दो प्रश्नों के उत्तर प्रारंभिक उत्तर कुंजी में सही थे, लेकिन अंतिम उत्तर कुंजी में उन्हें बदल दिया गया। अभ्यर्थियों का दावा है कि इन बदलावों का आधार स्पष्ट नहीं किया गया और उन्हें दोबारा अपनी आपत्ति रखने का अवसर भी नहीं मिला।

हाईकोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण

हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि उत्तरों में बदलाव किस आधार पर किए गए और अभ्यर्थियों को दोबारा आपत्ति दर्ज कराने का अवसर क्यों नहीं दिया गया।

25 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों की नजर इस सुनवाई पर टिकी है। अदालत के फैसले के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि अंतिम उत्तर कुंजी और भर्ती प्रक्रिया में आगे क्या बदलाव हो सकते हैं।

Location :  Allahabad

Published :  9 August 2026, 8:07 PM IST

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