Rahul Gandhi: काफिले की गाड़ियों में टक्कर के बाद बड़ा एक्शन, यूपी DGP ने हादसे की जांच के लिए की SIT गठित

राहुल गांधी के सुल्तानपुर जाते समय पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर काफिले की पांच गाड़ियां और एक एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। कई लोग घायल हुए। यूपी DGP ने जांच के लिए तीन सदस्यीय SIT बनाई। वहीं, मानहानि मामले में राहुल गांधी बरी हुए।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 26 October 2026, 1:34 PM IST

Sultanpur: उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में सोमवार सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर राहुल गांधी के काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में पांच गाड़ियों और एक एंबुलेंस के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है। हादसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों के घायल होने की खबर है। राहुल गांधी सुलतानपुर की MP-MLA कोर्ट में पेश होने के लिए जा रहे थे। घटना के बाद हादसे की वजह और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जांच शुरू कर दी गई है।

यूपी DGP ने बनाई तीन सदस्यीय SIT

हादसे की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया है। इस टीम की अध्यक्षता लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस करेंगे। टीम में सुलतानपुर के अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) बृज नारायण सिंह और यातायात पुलिस के DSP राम कृष्ण चतुर्वेदी को भी शामिल किया गया है। जांच दल दुर्घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल करेगा।

हादसे की वजह और सुरक्षा व्यवस्था की होगी जांच

SIT का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर काफिले की गाड़ियां आपस में किन परिस्थितियों में टकराईं। टीम यातायात प्रबंधन, सुरक्षा इंतजामों और संभावित लापरवाही से जुड़े बिंदुओं की भी जांच करेगी।

अमित शाह पर टिप्पणी का मामला: राहुल गांधी को मानहानि मामले में राहत, सुलतानपुर कोर्ट ने किया बरी

इसके अलावा यह देखा जाएगा कि काफिले के संचालन के दौरान निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था या नहीं। जांच दल को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी सुझाव भी दिए जाएंगे।

काफिले एक्सीडेंट की तस्वीर (Img- X)

मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली राहत

इस हादसे के बीच राहुल गांधी को सुलतानपुर की MP-MLA कोर्ट से मानहानि मामले में राहत मिली। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े बयान को लेकर दर्ज कराया गया था। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

आरोप था कि राहुल गांधी ने 8 मई 2018 को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा अध्यक्ष पर हत्या का आरोप होने संबंधी टिप्पणी की थी। इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मामला चल रहा था। सोमवार को अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में बरी कर दिया।

सुलतानपुर जाते समय राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां टकराईं, कई कार्यकर्ता घायल

फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

अदालत के फैसले के बाद कोर्ट परिसर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों पर नाचकर, आतिशबाजी करके और राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाकर खुशी जाहिर की। दूसरी ओर, काफिले की गाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना की जांच अब SIT करेगी। जांच रिपोर्ट से हादसे की परिस्थितियों, संभावित चूक और सुरक्षा इंतजामों को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

Location :  Sultanpur

Published :  26 October 2026, 1:34 PM IST