
कांग्रेस कार्यालय खाली करने का आदेश (IMG: Dynamite News)
Sitapur: घंटाघर स्थित शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब 15 दिन पहले नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज पेश करने का मौका दिया गया था, लेकिन सुनवाई के दौरान कब्जे के समर्थन में जरूरी कानूनी रिकॉर्ड नहीं मिलने का दावा करते हुए नगर पालिका ने अब कांग्रेस कार्यालय खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि तय समय में भवन खाली नहीं किया गया तो पुलिस बल की मौजूदगी में कब्जा लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिका परिषद के अनुसार, 4 जुलाई 2026 को शहर कांग्रेस कमेटी को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने और भवन पर कब्जे से संबंधित सभी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।
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सुनवाई के दौरान शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से दावा किया गया कि वह वर्ष 1972 से इस भवन का उपयोग कार्यालय के रूप में कर रही है। हालांकि, नगर पालिका का कहना है कि इस दावे के समर्थन में कोई वैध लीज डीड, किरायानामा, आवंटन पत्र या अन्य कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
नगर पालिका परिषद के रिकॉर्ड के हवाले से प्रशासन ने दावा किया कि भवन का अंतिम किराया 6 फरवरी 1971 को 320 रुपये जमा किया गया था। इसके बाद करीब 55 वर्षों तक किराया जमा नहीं होने का रिकॉर्ड सामने आया।
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अधिशासी अधिकारी एवं न्यायिक उपजिलाधिकारी सीमा सिंह ने सुनवाई के बाद कांग्रेस की ओर से दाखिल आपत्तियों को खारिज करते हुए भवन को 15 दिनों के भीतर खाली कर नगर पालिका परिषद को सौंपने का आदेश जारी किया है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कार्यालय खाली नहीं किया गया तो पुलिस बल की मौजूदगी में भवन का कब्जा लिया जाएगा। साथ ही पूरी कार्रवाई में आने वाला खर्च भी संबंधित पक्ष से वसूला जाएगा।
Location : Sitapur
Published : 6 August 2026, 2:15 PM IST