अगर जेब में नहीं होगा पीला पन्ना तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल और CNG, पढ़ें नया नियम

वायु प्रदूषण रोकने के लिए नोएडा और गाजियाबाद में नया नियम लागू होने जा रहा है। बिना वैध Pollution Under Control Certificate (PUCC) वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। वाहनों की पहचान मोबाइल ऐप और ANPR कैमरों से की जाएगी...

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 20 September 2026, 2:57 PM IST

Noida News: बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद नोएडा और गाजियाबाद में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) वाले वाहनों पर शिकंजा कसने की तैयारी हो गई है। अब जिन गाड़ियों के पास वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। जिला स्तर पर इस नए सिस्टम को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर मोबाइल ऐप आधारित PUCC वेरिफिकेशन सिस्टम लगाया जा रहा है।

मोबाइल ऐप से कुछ सेकंड में होगी PUC की जांच

गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल पंप संचालकों को PUCC चेकिंग ऐप डाउनलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में कुल 114 पेट्रोल और डीजल रिटेल आउटलेट हैं, जिनमें से अब तक करीब 55 पेट्रोल पंप पर यह सिस्टम डाउनलोड किया जा चुका है। जिला पूर्ति अधिकारी निलेश उप्पल ने बताया कि यह ऐप नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के सहयोग से तैयार किया गया है। वाहन के पेट्रोल पंप पहुंचने पर कर्मचारी सिर्फ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और कुछ ही सेकंड में PUC सर्टिफिकेट की जानकारी सामने आ जाएगी। अगर वाहन का PUC सर्टिफिकेट वैध होगा तो उसे ईंधन मिल जाएगा। वहीं, अगर सर्टिफिकेट खत्म हो चुका है या मौजूद नहीं है तो इसकी जानकारी संबंधित विभाग तक पहुंच जाएगी।

ANPR कैमरों से होगी वाहनों की पहचान

मोबाइल ऐप के साथ-साथ पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाने की तैयारी भी चल रही है। इन कैमरों की मदद से पेट्रोल पंप में प्रवेश करते ही वाहन का नंबर अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके बाद सिस्टम के जरिए यह पता लगाया जा सकेगा कि वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वैध है या नहीं। यह व्यवस्था लंबे समय के लिए लागू करने की तैयारी है।

1 अक्टूबर से पहले करा लें PUC अपडेट

अधिकारियों ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वह 1 अक्टूबर से पहले अपना PUC सर्टिफिकेट अपडेट करा लें। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआत में लोगों को वेरिफिकेशन प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। निलेश उप्पल ने बताया कि उन्होंने खुद कुछ पेट्रोल पंपों पर इस प्रक्रिया का परीक्षण किया है और वेरिफिकेशन में केवल कुछ सेकंड का समय लग रहा है।

NCR में CAQM के निर्देश पर लागू हो रहा नियम

यह नियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देशों के तहत लागू किया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर भी उन जिलों में शामिल है जहां यह व्यवस्था लागू होगी। इसका उद्देश्य उन वाहनों पर रोक लगाना है जो बिना वैध उत्सर्जन प्रमाण पत्र के सड़कों पर चल रहे हैं और प्रदूषण बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं।

इतने रुपये में बन जाएगा PUC सर्टिफिकेट

वाहन मालिकों को PUC बनवाने के लिए ज्यादा खर्च नहीं करना होगा। दो और तीन पहिया वाहनों के लिए 80 रुपये, चार या उससे अधिक पहिया वाहनों के लिए 110 रुपये और सभी श्रेणी की डीजल गाड़ियों के लिए 140 रुपये में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बन जाएगा।

Location :  Noida

Published :  20 September 2026, 2:54 PM IST