मेरठ के चर्चित बहुरानी हत्याकांड में 6 साल बाद आया ऐतिहासिक दिन, कोर्ट का फैसला सुनकर सास और जेठानी रोने लगी

6 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अदालत से वो ऐतिहासिक फैसला आ ही गया, जिसने पूरे परिवार के होश उड़ा दिए। कोर्ट रूम का माहौल उस वक्त पूरी तरह बदल गया जब फैसला सुनते ही करीबी रिश्तेदार फूट-फूटकर रोने लगे।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 5 July 2026, 11:38 AM IST

Meerut: आपने एक कहावत सुनी होगी कि भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं। इसका एक बार फिर सबूत देखने को मिला है। आज से करीब 6 साल पहले एक विवाहिता को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की दिल दहला देने वाली वारदात में आखिरकार अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद मेरठ की अदालत ने पति, सास, जेठ और जेठानी को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों दोषियों पर आठ-आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

पेट्रोल डालकर जिंदा जला दी गई थी विवाहिता

यह घटना 1 अक्टूबर 2020 को किठौर थाना क्षेत्र के माछरा गांव में हुई थी। गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के तलहेटा गांव निवासी कुलदीप सिंह ने अपनी बहन संजीत कौर की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि संजीत कौर के पति राजवीर सिंह, जेठ जयवीर, जेठानी पूनम और सास कनाक्तो ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी संजीत कौर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

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पुलिस ने किया ईमानदारी से काम तो मिल गई सजा

शुरुआत में पुलिस ने हत्या के प्रयास और साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन पीड़िता की मौत के बाद इसमें हत्या की धारा भी जोड़ दी गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मजबूत केस तैयार किया। वर्ष 2020 में पति राजवीर सिंह के खिलाफ और वर्ष 2021 में जयवीर, पूनम तथा कनाक्तो के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

Location :  Meerut

Published :  5 July 2026, 11:38 AM IST