
प्रतीकात्मक छवि (सोर्स-Pinterest)
Mathura: मथुरा में एक युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी 'आईआईटियन बाबा' की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस गंभीर मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और अपना पक्ष रखने को कहा है। जेल में बंद आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत पाने के लिए अर्जी लगाई है, जिस पर न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की है।
यह पूरी घटना मथुरा जिले के गोवर्धन थाना क्षेत्र की है। 25 मई 2026 को एक छात्रा ने पुलिस थाने पहुंचकर अभिषेक मिश्रा नामक शख्स के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। यह आरोपी मूल रूप से ओडिशा के भुवनेश्वर का रहने वाला है और राधाकुंड इलाके में रहकर खुद को 'आदिकर्ता नारायण' और 'आईआईटियन बाबा' के नाम से प्रचारित करता था।
शिकायत के मुताबिक, पीड़िता की बहन मथुरा में ही किसी संस्थान में इंटर्नशिप कर रही थी और खाली समय में इस बाबा की भजन मंडली में भजन-कीर्तन किया करती थी। इसी सिलसिले में पीड़िता अपनी बहन से मिलने के लिए मथुरा आई हुई थी और उसकी बहन के कमरे पर ही ठहरी थी।
शादी का वादा, शोषण और गर्भपात… एक महीने बाद भी गिरफ्तारी न होने का आरोप
पीड़िता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि घटना के वक्त वह अपनी बहन के कमरे पर मौजूद थी। तभी आरोपी बाबा वहां पहुंच गया। उसने बड़ी चालाकी से भगवान का प्रसाद होने का झांसा देकर पीड़िता को एक दूध पीने के लिए दिया, जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था।
दूध पीने के बाद जब पीड़िता बेसुध होने लगी, तो इस तथाकथित बाबा ने उसकी लाचारी का फायदा उठाया और उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था।
वारदात सामने आने के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए मात्र कुछ ही दिनों के भीतर यानी 2 जून को आरोपी बाबा को धर दबोचा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
जेल जाने के बाद आरोपी ने स्थानीय अदालत (एडीजे/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट) में जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए जज ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। निचली अदालत से राहत न मिलने के बाद अब आरोपी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है, जहाँ राज्य सरकार के जवाब के बाद ही उसकी रिहाई पर फैसला होगा।
Location : Mathura
Published : 3 August 2026, 2:51 PM IST