
मैनपुरी के करहल क्षेत्र में बिजली चोरी का मामला (सोर्स- डाइनामाइट न्यूज़)
Mainpuri: मैनपुरी में बिजली चोरी के एक पुराने मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी महिला को फरार घोषित कर दिया है। स्पेशल जज ईसी एक्ट की अदालत ने करहल थाना क्षेत्र की रहने वाली विद्या देवी के लगातार न्यायालय में उपस्थित न होने पर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 82 के तहत उन्हें फरार घोषित करने का आदेश भी दिया गया है। न्यायालय ने इस आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी थाना करहल पुलिस को सौंपी है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई 2026 की तारीख निर्धारित की गई है।
मामला थाना करहल क्षेत्र के ग्राम अतिराम निवासी विद्या देवी पत्नी वीरेंद्र सिंह से जुड़ा है। विद्युत विभाग के अनुसार, उनके निजी नलकूप पर 67,316 रुपये का बिजली बिल बकाया था। बकाया राशि जमा न होने के कारण 18 फरवरी 2009 को तत्कालीन विद्युत उपखंड अधिकारी सैयद अब्बास रिजवी ने नलकूप का विद्युत कनेक्शन अस्थायी रूप से काट दिया था।
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आरोप है कि कनेक्शन काटे जाने के बावजूद विद्या देवी ने विभाग की अनुमति लिए बिना और बकाया बिल का भुगतान किए बिना नलकूप का कनेक्शन दोबारा जोड़ लिया। बाद में विभागीय चेकिंग के दौरान उन्हें अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते हुए पकड़ा गया। इसी आधार पर उनके खिलाफ थाना करहल में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया।
मामले की विवेचना के दौरान विद्या देवी की ओर से बिजली बिल जमा होने से संबंधित कुछ दस्तावेज पुलिस को प्रस्तुत किए गए। इन दस्तावेजों के आधार पर थाना करहल पुलिस ने मामले में अंतिम रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में भेज दी। हालांकि, विद्युत विभाग की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने इस अंतिम रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने न्यायालय को बताया कि संबंधित महिला ने न तो पूरा विद्युत राजस्व जमा किया है और न ही निर्धारित शुल्क का भुगतान किया है। ऐसे में अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किया जाना उचित नहीं होगा।
अधिवक्ता की आपत्ति पर सुनवाई के बाद स्पेशल जज ईसी एक्ट की अदालत ने 13 जनवरी 2012 को थाना करहल द्वारा भेजी गई अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इसके बाद न्यायालय ने विद्या देवी के खिलाफ समन जारी किए, लेकिन उनके उपस्थित न होने पर गैर-जमानती वारंट भी जारी किया गया। इसके बावजूद वह लगातार अदालत में पेश नहीं हुईं।
न्यायालय ने लगातार गैरहाजिर रहने को गंभीरता से लेते हुए दोबारा गैर-जमानती वारंट जारी किया और उसकी तामील के लिए करहल थाना पुलिस को निर्देशित किया। साथ ही अदालत ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत विद्या देवी को फरार घोषित कर दिया है। अब पुलिस को न्यायालय के आदेश का पालन कराते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई 2026 को होगी।
Location : Mainpuri
Published : 28 June 2026, 3:36 PM IST