सिसवा बाजार की आइसक्रीम-चोकोबार जांच में फेल नमूने, अदालत ने लाइसेंस निलंबन का दिया आदेश

महराजगंज के सिसवा बाजार क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने आइसक्रीम और चोकोबार निर्माण इकाई पर कार्रवाई की। जांच में नमूने फेल पाए गए। अदालत ने 75 हजार जुर्माना और लाइसेंस निलंबन का आदेश दिया। अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। अभियान जारी।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 17 May 2026, 3:48 PM IST

Maharajganj: जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने सिसवा बाजार क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए आइसक्रीम और चोकोबार बनाने वाली इकाई पर शिकंजा कस दिया है। जांच में नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरने के बाद न्यायालय ने कारोबारी पर कुल 75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही लाइसेंस निलंबित कर व्यवसायिक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

कार्रवाई की शुरुआत

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी केके उपाध्याय के निर्देशन में विभागीय टीम ने थाना कोठीभार क्षेत्र के गजरू टोला निवासी खाद्य कारोबारी मनोज कुमार की आइसक्रीम निर्माण इकाई से नमूने लिए थे। जांच के लिए भेजे गए नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट में आइसक्रीम में फैट और टोटल सालिड की मात्रा निर्धारित मानकों से कम पाई गई, जिससे उत्पाद को मानकविहीन घोषित किया गया।

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मामले की सुनवाई अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं न्याय निर्णायक अधिकारी डॉ प्रशांत कुमार की अदालत में हुई। अदालत ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए कारोबारी मनोज कुमार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

जांच में हुआ खुलासा

इसी दौरान उसी इकाई से लिए गए चोकोबार (फ्रोजन डेजर्ट) के नमूने भी जांच में फेल पाए गए। जांच रिपोर्ट में चोकोबार में फैट की मात्रा निर्धारित मानक से कम मिली। इस मामले में भी अदालत ने कारोबारी को दोषी मानते हुए 25 हजार रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड लगाया। दोनों मामलों को मिलाकर कुल 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि जब तक अर्थदंड जमा नहीं किया जाता, तब तक संबंधित लाइसेंस निलंबित रहेगा और कारोबारी किसी प्रकार का उत्पादन या बिक्री कार्य नहीं कर सकेंगे। साथ ही 15 दिनों के भीतर जुर्माना जमा न करने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

विभाग की सख्त चेतावनी

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी केके उपाध्याय ने कहा कि जिले में आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ विभाग का अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले कारोबारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Location :  Maharajganj

Published :  17 May 2026, 3:48 PM IST