कुशीनगर में पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस आपूर्ति को लेकर डीएम की बैठक, दिए सख्त निर्देश…

कुशीनगर में डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस की आपूर्ति बनाए रखने को लेकर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में तेल कंपनियों और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। डीएम ने ईंधन उपलब्धता सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निस्तारण और अफवाहों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

Post Published By: Bobby Raj
Updated : 29 April 2026, 9:30 PM IST

Kushinagar: उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में डीजल, पेट्रोल एवं घरेलू गैस की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के संबंध में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में तेल कंपनियों के स्थानीय विक्रय अधिकारी और आपूर्ति विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद में ईंधन और गैस की उपलब्धता हर स्थिति में सुनिश्चित की जाए। तेल कंपनियों के अधिकारियों ने जानकारी दी कि फिलहाल डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि की कोई संभावना नहीं है। यह जानकारी उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी रही।

आपूर्ति व्यवस्था और नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक पेट्रोल पंप पर डीजल 3000 लीटर और पेट्रोल 2000 लीटर से कम होने पर तत्काल कंट्रोल रूम को सूचना देना अनिवार्य होगा। तेल कंपनियों के अधिकारी अपने-अपने पंपों की दैनिक समीक्षा कर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। जिन पंपों पर आर्थिक कारणों से आपूर्ति बाधित हो रही है, उन्हें चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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जिला कंट्रोल रूम में एक कर्मचारी बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित किया जाएगा, जो वास्तविक आवश्यकता का आकलन करेगा और शिकायतों का दैनिक रजिस्टर तैयार कर संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा। साथ ही पुलिस विभाग को निर्देश दिया गया है कि पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों पर भीड़ नियंत्रण के लिए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की महत्वपूर्ण बैठक

घरेलू गैस और सुरक्षा को लेकर जागरूकता पर जोर

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किसी भी स्थिति में व्यापारिक प्रतिष्ठानों में न किया जाए। उन्होंने बताया कि घरेलू गैस की होम डिलीवरी व्यवस्था लगातार जारी रहेगी और नागरिकों को घर पर ही सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। शादी-विवाह और अन्य आयोजनों के लिए केवल वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही कमर्शियल सिलेंडर दिए जाएंगे और उपयोग के बाद उन्हें वापस जमा करना अनिवार्य होगा।

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साथ ही एलपीजी के दुरुपयोग और अवैध रूप से गैस के आदान-प्रदान को खतरनाक बताते हुए इसे कानून का उल्लंघन बताया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर तुरंत नियंत्रण रखा जाए और जनपद में ईंधन व गैस की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहे।

Location :  Kushinagar

Published :  29 April 2026, 9:30 PM IST