गोरखपुर: उत्तर प्रदेश पुलिस के महत्वाकांक्षी “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान ने एक बार फिर अपनी प्रभावशीलता साबित की है। गोरखपुर जिले के थाना बांसगांव में वर्ष 2022 में पंजीकृत हत्या के एक सनसनीखेज मामले में न्यायालय ADJ-02, गोरखपुर ने अभियुक्त रविशंकर यादव को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस फैसले ने न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया, बल्कि अपराधियों में कानून के प्रति भय पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
क्या है पूरा मामला
मामला थाना बांसगांव के से संबंधित है, जिसमें अभियुक्त रविशंकर यादव, पुत्र नन्दलाल यादव, निवासी अडरौली, पोस्ट कानापार, थाना बांसगांव, जनपद गोरखपुर, पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई और प्रभावी जांच ने अभियुक्त के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए, जिसके आधार पर मा. न्यायालय ने यह कठोर सजा सुनाई।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को शीघ्र सजा दिलाना है। इस अभियान के तहत गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कुशल नेतृत्व में थाना बांसगांव के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने मामले की प्रभावी पैरवी की। इस प्रक्रिया में अपर जिला सरकारी वकील (ADGC) श्री रामप्रकाश सिंह का योगदान सराहनीय रहा। उनकी कानूनी विशेषज्ञता और समर्पण ने अभियोजन पक्ष को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को सजा सुनाई गई।
अपराध नियंत्रण और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा..
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर राज करन नय्यर ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत पुलिस और अभियोजन पक्ष की संयुक्त मेहनत से अपराधियों को कठोर सजा दिलाने में सफलता मिल रही है। यह फैसला समाज में यह संदेश देता है कि अपराध करने वालों को कानून की सख्ती का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और पुलिस की इस सक्रियता को सराहा है। यह सजा न केवल पीड़ित परिवार के लिए राहत लेकर आई है, बल्कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था के प्रति विश्वास को और मजबूत किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस का यह अभियान अपराध नियंत्रण और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है।