Crime in Gorakhpur: गर्भावस्था की हालत में पेट पर लात और फिर… बहू के साथ ससुरालियों ने की हैवानियत

दहेज लोभियों ने एक बार फिर रिश्तों की पवित्र डोर को कलंकित कर दिया। गोलाबाजार क्षेत्र के ग्राम सभा कोहड़ी बुजुर्ग की रहने वाली एक महिला ने अपने पति और सास पर दहेज उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा का गंभीर आरोप लगाते हुए गोला थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि शादी के तीन साल बाद भी पति और सास दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे आए दिन प्रताड़ित कर रहे थे, इतना ही नहीं गर्भावस्था में भी पेट पर लात मारकर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी।

Gorakhpur:  दहेज लोभियों ने एक बार फिर रिश्तों की पवित्र डोर को कलंकित कर दिया। गोलाबाजार क्षेत्र के ग्राम सभा कोहड़ी बुजुर्ग की रहने वाली एक महिला ने अपने पति और सास पर दहेज उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा का गंभीर आरोप लगाते हुए गोला थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि शादी के तीन साल बाद भी पति और सास दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे आए दिन प्रताड़ित कर रहे थे, इतना ही नहीं गर्भावस्था में भी पेट पर लात मारकर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी।

यह है पूरा मामला 

पीड़िता अलकमा खान पुत्री अब्दुल रहमान खान का निकाह तीन वर्ष पूर्व ग्राम किशुनपुर थाना उरुवा निवासी मो. नदीम शेख पुत्र हम्माद शेख से हुआ था। निकाह के समय लड़की पक्ष ने अपनी हैसियत से बढ़कर पाँच लाख रुपये नगद, पंद्रह तोला सोना और अन्य घरेलू सामान दिया था। आरोप है कि शादी से पहले ससुराल पक्ष ने झूठ बोलकर लड़के को सऊदी अरब में कॉन्ट्रैक्टर बताया था, जबकि हकीकत में वह बेरोजगार निकला।

पीड़िता ने तहरीर में कहा कि विवाह के बाद से ही पति व सास शफीकुन निशा कम दहेज लाने को लेकर उसे ताने देते और मारपीट करते रहे। वर्तमान में पीड़िता दो साल के बेटे की मां है और पांच माह की गर्भवती भी है। इस स्थिति में भी पति उसे गालियां देकर पेट पर लात मारता रहा।

पीड़िता ने बताया कि जब उसका भाई आमिर खान और मां ससुराल पक्ष को समझाने पहुंचे तो पति ने भाई से मारपीट की और मां को गालियां दीं। इसके बाद पति व सास ने उसे घर से निकाल दिया और वापस आने पर जान से मारने की धमकी दी। मजबूरन वह मायके में रहने को विवश है।

लाचार महिला ने अंततः थाने का दरवाजा खटखटाया और न्याय की गुहार लगाई। तहरीर के आधार पर गोला थाना पुलिस ने पति मो. नदीम शेख और सास शफीकुन निशा के खिलाफ बीएनएस की धारा 85, 115(2), 352, 351(3) एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 3/4 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

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इस घटना ने एक बार फिर समाज में दहेज प्रथा की भयावहता को उजागर कर दिया है। जहां एक गर्भवती महिला को भी प्रताड़ना और हिंसा से गुजरना पड़ रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

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Location : 
  • Gorakhpur

Published : 
  • 29 August 2025, 3:03 PM IST