गोरखपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी: आखिरकार दबोचा गया गंगाराम, जानें किस मामले में चल रहा था फरार

गोरखपुर में संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली पुलिस ने लंबे समय से वांछित गैंगेस्टर अभियुक्त श्याम बिहारी गुप्ता उर्फ गंगाराम को गिरफ्तार किया। अभियुक्त पर गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।

Post Published By: Mayank Tawer
Updated : 24 December 2025, 11:38 PM IST

Gorakhpur: गोरखपुर जनपद में संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात गैंगेस्टर अभियुक्त श्याम बिहारी गुप्ता उर्फ गंगाराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी को पुलिस प्रशासन अपराध नियंत्रण की दिशा में एक अहम उपलब्धि मान रहा है।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हुई गिरफ्तारी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देश पर जिले में अपराधियों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली छत्रपाल सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने रणनीतिक तरीके से कार्रवाई करते हुए वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित था अभियुक्त

उपनिरीक्षक संदीप कुमार चौधरी मय पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0 293/2025 के अंतर्गत अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। यह मामला धारा 2(ख) की उपधारा (i), (viii), (xi) एवं 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से संबंधित है। गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद से वह लगातार फरार चल रहा था।

अभियुक्त की पहचान और निवास स्थान

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान श्याम बिहारी गुप्ता उर्फ गंगाराम पुत्र अर्जुन लाल गुप्ता, निवासी बिछिया, यूनियन बैंक एटीएम वाली गली, थाना शाहपुर, जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। अभियुक्त पर संगठित गिरोह के माध्यम से अपराध करने के गंभीर आरोप हैं, जिसके चलते वह पुलिस की प्राथमिकता सूची में शामिल था।

लंबा आपराधिक इतिहास आया सामने

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी काफी लंबा है। वर्ष 2025 में थाना कोतवाली में उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013 में भी थाना कोतवाली में उसके खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420 भादंवि के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हो चुका है।

गैंगेस्टर एक्ट के बाद बढ़ी पुलिस की सख्ती

ताजा मामला गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा अभियुक्त की तलाश तेज कर दी गई थी। लगातार दबिश और तकनीकी निगरानी के बाद पुलिस को सफलता मिली। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से संगठित अपराध से जुड़े नेटवर्क को बड़ा झटका लगेगा।

पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका

इस पूरी कार्रवाई को सफल बनाने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक छत्रपाल सिंह, उपनिरीक्षक संदीप कुमार चौधरी, उपनिरीक्षक रवि चौधरी और उपनिरीक्षक आकाश सिंह शामिल रहे। पुलिस अधिकारियों ने टीम के प्रयासों की सराहना की है।

Location : 
  • Gorakhpur

Published : 
  • 24 December 2025, 11:38 PM IST