गोरखपुर में छत कांड का खुला राज? पत्नी की मौत के बाद पति पर कसा पुलिस का शिकंजा

गोरखपुर में छत से गिरने के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। गंभीर रूप से घायल महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को और गंभीर मानते हुए कार्रवाई तेज कर दी। साक्ष्यों के आधार पर पति के खिलाफ दर्ज मुकदमे में धाराएं बदली गईं और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

Gorakhpur: चिलुआताल थाना क्षेत्र में छत से धक्का दिए जाने के बाद गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए उसके पति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पहले दर्ज मुकदमे में लगी धारा 109 बीएनएस को हटा दिया है और साक्ष्य के आधार पर धारा 103(1) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है।

पुलिस के अनुसार, थाना चिलुआताल में इस मामले को लेकर मुकदमा अपराध संख्या 627/2026 दर्ज किया गया था। घटना एक अगस्त 2026 की बताई गई है। आरोप है कि रविन्द्र कुमार पुत्र रामधनी, निवासी विशुनपुर टोला सप्तहिया, थाना चिलुआताल ने अपनी पत्नी की बहन को जान से मारने की नीयत से छत से धक्का दे दिया था। घटना में महिला को गंभीर चोटें आई थीं। परिजनों ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसका इलाज चल रहा था।

महिला की इलाज के दौरान मौत

लगातार उपचार के बावजूद महिला की हालत में सुधार नहीं हुआ और 10 अगस्त को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमे में आवश्यक कानूनी बदलाव किया। पुलिस ने बताया कि साक्ष्य संकलन के आधार पर पूर्व में दर्ज धारा 109 बीएनएस को मुकदमे से हटा दिया गया तथा हत्या से संबंधित धारा 103(1) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई।

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पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रविन्द्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ थाना चिलुआताल में मुकदमा अपराध संख्या 627/2026 के तहत धारा 103(1) बीएनएस में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।

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अभियुक्त की गिरफ्तारी थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक सूरज सिंह के नेतृत्व में की गई। टीम में उपनिरीक्षक विपिन कुमार यादव, हेड कांस्टेबल अजयनारायण सिंह, रिजर्व कांस्टेबल प्रदीप कुमार यादव और कांस्टेबल राहुल यादव शामिल रहे। पुलिस की कार्रवाई के बाद मामले में आगे की जांच और साक्ष्यों के आधार पर अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

Location :  Gorakhpur

Published :  12 August 2026, 12:24 AM IST

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