
2011 के हत्या प्रयास कांड पर बड़ा फैसला
Gorakhpur: पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अंतर्गत कार्रवाई का बड़ा असर अब लगातार सामने आ रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2011 में थाना पीपीगंज क्षेत्र में दर्ज गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में आज न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार देकर सख्त सजा सुनाई है।
मा० एडीशनल सेशन जज/PC-5, गोरखपुर की अदालत ने मु.अ.सं. 154/2011, धारा 323, 308, 504, 506, 336 भादवि के अभियोग में आरोपी सुरेश प्रसाद, उनकी पत्नी शकुन्तला देवी तथा पुत्र विक्की-तीनों निवासी वार्ड संख्या 08, पीपीगंज-को अपराध सिद्ध पाए जाने पर 4 वर्ष का सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को 7,200 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि अभियुक्तगण का कृत्य गंभीर प्रकृति का था, जिसने पीड़ित पक्ष के जीवन को सीधी जोखिम में डाला तथा सामाजिक शांति व्यवस्था को प्रभावित किया।
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यह मुकदमा वर्ष 2011 से लंबित था, जिसमें मजबूत साक्ष्यों, प्रभावी मॉनिटरिंग और पुलिस की पेशेवर पैरवी ने न्यायिक प्रक्रिया को मजबूती प्रदान की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक उत्तरी तथा मॉनिटरिंग सेल के सतत पर्यवेक्षण में मामले की सुनवाई लगातार फॉलो की गई। थाने के पैरोकार और अभियोजन टीम द्वारा सुनियोजित कानूनी रणनीति और तथ्यपरक प्रस्तुति ने निर्णय को मुकम्मल रूप दिया।
विशेष रूप से, इस महत्वपूर्ण दोषसिद्धि में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल (ADGC) श्री अजीत प्रताप शाही की भूमिका सराहनीय रही। उन्होंने अदालत में प्रभावी दलीलें रखते हुए अभियुक्तों के अपराध को साबित किया और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में अहम योगदान दिया।
गोरखपुर पुलिस का कहना है कि “ऑपरेशन कनविक्शन” का लक्ष्य मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना है, ताकि अपराध पर नकेल कसी जा सके और कानून का भय अपराधियों में स्थापित हो। जिले में ऐसे पुराने मामलों को तेजी से निपटाने के लिए विशेष रूप से मॉनिटरिंग सेल को सक्रिय किया गया है।
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इस सजा के बाद क्षेत्र में संदेश गया है कि अपराध कर बच निकलने की गुंजाइश अब नहीं है। गोरखपुर पुलिस ने साफ कहा है कि अपराधी चाहे कितने भी पुराने केस में नामजद हों, न्याय की प्रक्रिया हर हाल में पूरी होगी और दोषियों को कानूनन दंड दिलाया जाएगा।
Location : Gorakhpur
Published : 8 December 2025, 7:16 PM IST
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