
आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा से एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है, जिसमें सत्र न्यायालय ने कठोर फैसला सुनाते हुए पत्नी पूनम और उसके प्रेमी सोनी को पति की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 24 जनवरी 2021 का है, जब पूनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति राकेश की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, इस हत्याकांड का खुलासा मृतक राकेश के पिता राम प्रसाद की तहरीर के बाद हुआ। राम प्रसाद ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उनकी बहू पूनम के गांव तसौद निवासी सोनी से अवैध संबंध थे, जो शादी से पहले से ही चले आ रहे थे। शादी के आठ साल बाद भी यह रिश्ता बना रहा, जिससे राकेश और पूनम के बीच अक्सर विवाद होता था।
घटना वाली रात, पूनम ने चोरी-छिपे सोनी को घर बुला लिया था। जब राकेश रात करीब 10:30 बजे घर पहुंचा और सोनी को देखा, तो उसने विरोध किया। इसी दौरान दोनों ने मिलकर राकेश का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बच्चों की चीख-पुकार सुनकर राकेश के पिता मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूनम और सोनी को भागते हुए देखा।
पुलिस ने हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और साक्ष्य छिपाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि राकेश की मौत गला घोंटने से हुई थी। मामले में पुलिस ने 6 गवाहों के बयान दर्ज किए, जिनमें जांच अधिकारी, डॉक्टर और परिवारजन शामिल थे।
20 जून 2025 को सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक की अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर पूनम और सोनी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 (हत्या और सामान्य इरादा) के तहत दोषी करार दिया। दोनों को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न देने की स्थिति में दोनों को छह महीने अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की आधी राशि मृतक के पिता राम प्रसाद को दी जाए और शेष राज्य सरकार के खजाने में जमा की जाए। यह फैसला एक बार फिर बताता है कि कानून अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर न्याय दिलाने में सक्षम है।
Location : Agra
Published : 20 June 2025, 7:43 PM IST