खाद खरीदने से पहले पढ़ लें ये खबर! बलरामपुर में छापेमारी के बाद 3 दुकानों पर गिरी गाज

बलरामपुर में किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तायुक्त खाद उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने जिलेभर में छापेमारी की। 25 उर्वरक प्रतिष्ठानों की जांच में अनियमितताएं मिलने पर तीन दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए। सात सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जबकि छह विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 8 August 2026, 8:16 AM IST

Balrampur: किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद निर्धारित दर पर उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन के निर्देश पर सहकारिता, कृषि और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों ने जिलेभर में उर्वरक प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापेमारी की। अचानक हुई इस कार्रवाई से खाद विक्रेताओं में हड़कंप मच गया।

25 खाद प्रतिष्ठानों पर अचानक पहुंची टीमें

तहसीलवार गठित संयुक्त टीमों ने जिले के 25 थोक, फुटकर, निजी और सहकारी उर्वरक प्रतिष्ठानों की जांच की। अधिकारियों ने दुकानों पर मौजूद खाद के वास्तविक स्टॉक का मिलान पीओएस मशीन में दर्ज डेटा से किया। इसके अलावा स्टॉक रजिस्टर, बिक्री पंजिका, लाइसेंस, रेट बोर्ड और साइन बोर्ड की भी जांच की गई।

जांच के दौरान संदिग्ध पाए गए 07 उर्वरक सैंपल अधिकारियों ने कब्जे में लेकर प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेज दिए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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पचपेड़वा और तुलसीपुर में मिली गड़बड़ी

छापेमारी के दौरान पचपेड़वा और तुलसीपुर क्षेत्र में कई दुकानों पर अनियमितताएं सामने आईं। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पचपेड़वा स्थित मेसर्स चौधरी बीज दवा व खाद भंडार हरनहवा परसिया, मेसर्स चौधरी ट्रेडर्स हरनहवा परासिया और रजडेरवा चौराहा स्थित मेसर्स नफीस खाद एवं बीज भंडार के बिक्री लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए।

इसके अलावा गड़बड़ी की आशंका वाले 06 अन्य उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं, दो दुकानदारों को कड़ी चेतावनी देकर नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए।

रेट बोर्ड और पीओएस से ही होगी खाद की बिक्री

प्रशासन ने साफ किया है कि प्रत्येक उर्वरक प्रतिष्ठान पर रेट बोर्ड, स्टॉक बोर्ड और नाम पट्टिका लगाना अनिवार्य है। किसानों को खाद की बिक्री आधार सत्यापन और पीओएस मशीन के माध्यम से निर्धारित दर पर ही की जाएगी।

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खाद के साथ किसी अन्य कृषि उत्पाद को जबरन बेचने या टैगिंग करने पर पूरी तरह रोक है। प्रशासन ने विक्रेताओं को नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है।

किसानों के हक से खिलवाड़ पर होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि किसानों से अधिक कीमत वसूलने, कृत्रिम किल्लत पैदा करने या खाद के साथ जबरन दूसरे उत्पाद की टैगिंग करने वाले व्यापारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे खाद केवल अधिकृत दुकानों से खरीदें, खरीद की पक्की रसीद जरूर लें और किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर तत्काल कृषि विभाग या जिला प्रशासन को सूचना दें।

Location :  Balrampur

Published :  8 August 2026, 8:16 AM IST