46 साल पुराने हत्या केस में बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को उम्रकैद, MP-MLA कोर्ट ने सुनाई सजा

46 साल पुराने चर्चित हत्या मामले में बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत चार आरोपियों को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 1980 में कचहरी परिसर में हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया।

Post Published By: Rohit Goyal
Updated : 13 May 2026, 5:28 PM IST

Prayagraj: उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 46 साल पुराने हत्या मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने विजय मिश्रा समेत चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और जुर्माने से दंडित किया।

एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज योगेश कुमार तृतीय ने यह फैसला सुनाया।

हत्या और हत्या के प्रयास में सुनाई गई सजा

कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत सभी दोषियों को कठोर आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 307 के तहत 10-10 साल की कैद और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

विजय मिश्रा के अलावा जीत नारायण, संतराम मिश्रा और बलराम मिश्रा को भी दोषी करार देते हुए समान सजा सुनाई गई है।

1980 में कचहरी परिसर में हुई थी हत्या

यह मामला 11 फरवरी 1980 का है। उस दिन कचहरी परिसर में 35 वर्षीय प्रकाश नारायण पांडेय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के बड़े भाई श्याम नारायण पांडेय ने कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।

लंबे समय तक चले इस मामले में कोर्ट ने मंगलवार को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद बुधवार को सजा का ऐलान किया गया।

कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

फैसला सुनाए जाने के दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आगरा जेल में बंद विजय मिश्रा को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच अदालत लाया गया।

वहीं, अन्य तीन आरोपी जमानत पर बाहर थे, लेकिन कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। कोर्ट परिसर और एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा।

Location :  Prayagraj

Published :  13 May 2026, 5:28 PM IST