सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ऐसा आदेश केवल सीजेआई ही पारित करते हैं, जानिये पूरा मामला
उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने समान न्यायाधीशों की संख्या वाली एक अन्य पीठ द्वारा उसे मामला सौंपे जाने को लेकर कहा है कि किसी पीठ को मामला निर्दिष्ट करने का आदेश केवल भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) द्वारा ही पारित किया जा सकता है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर