सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई तेलंगाना सरकार की याचिका: चुनावों में नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ ओबीसी कोटा, जानें क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पंचायत और नगरपालिका चुनावों में 67 प्रतिशत आरक्षण पर हाई कोर्ट की रोक हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। अब राज्य सरकार को अपनी बात हाई कोर्ट में ही रखनी होगी।