पाल नहीं सकते तो शादी क्यों? हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, पति की अपील खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण-पोषण मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आर्थिक जिम्मेदारी निभाने की क्षमता नहीं है तो शादी नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने पति की अपील खारिज करते हुए पत्नी और बच्चों को 4000 रुपये मासिक भरण-पोषण देने के आदेश को बरकरार रखा।