सिंधु जल संधि पर भारत का कड़ा रुख, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को किया खारिज
सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। भारत ने हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के ताजा फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि इस संस्था के पास भारत की परियोजनाओं और संप्रभु फैसलों पर सुनवाई का अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस मध्यस्थता प्रक्रिया का गठन सिंधु जल संधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हुआ है। भारत ने आतंकवाद और संधि के बीच अपने रुख को भी दोहराया है।