उत्तर प्रदेश: महिला के हत्यारे 75 वर्षीय पुजारी को उम्रकैद की सजा

डीएन ब्यूरो

जिले में तीन वर्ष पूर्व 55 वर्षीय एक महिला की हत्या करने के आरोप में मंदिर के 75 वर्षीय एक पुजारी को स्थानीय अदालत ने आजीवन कारावास एवं 51 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

उम्रकैद की सजा (फाइल)
उम्रकैद की सजा (फाइल)


बहराइच: जिले में तीन वर्ष पूर्व 55 वर्षीय एक महिला की हत्या करने के आरोप में मंदिर के 75 वर्षीय एक पुजारी को स्थानीय अदालत ने आजीवन कारावास एवं 51 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता मुन्नू लाल मिश्र ने मंगलवार को बताया कि मई 2020 में थाना कैसरगंज अन्तर्गत बदरौली गांव निवासी श्रीपाल नामक व्यक्ति ने पुलिस के पास अपनी 55 वर्षीय पत्नी शिवाका के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी।

उन्होंने कहा कि श्रीपाल ने आरोप लगाया था कि गांव के निकट स्थित संतरीदास कुट्टी मंदिर के पुजारी रामसरन का उसके घर आना जाना था। इस दौरान पुजारी का उसकी पत्नी शिवाका (55) से अवैध संबंध हो गया था। उन्होंने कहा कि घर वालों ने रोक टोक की तो रामसरन की आवाजाही पर अंकुश लग गया।

मिश्र ने कहा कि 23 मई 2020 को शिवाका घर से लापता हो गयी और 28 मई को उसकी क्षत विक्षत लाश मंदिर के पास एक तालाब में मिली।

उन्होंने कहा कि तफ्तीश के बाद पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल आरोप पत्र में बताया गया कि पुजारी रामसरन ने लोहे के छड से शिवाका के सिर पर वार कर उसकी हत्या की है।

न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने मामले में रामसरन को दोषी करार दिया।

अभियोजक मुन्नू लाल मिश्र ने बताया कि बीती 29 अप्रैल को जिला न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने आरोपी रामसरन को शिवाका की हत्या करके लाश छिपाने का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास व 51 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं अदा करने पर 15 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

उन्होंने बताया कि अदालत ने अर्थदंड की राशि का 50 प्रतिशत मृतका के परिजनों को देने का आदेश दिया है।

 










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