उत्तराखंड हाईकोर्ट का अनोखा फैसला, राज्य में जानवरों को कानूनी तौर पर व्यक्ति या इकाई का दर्जा

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में जानवरों को कानूनी तौर पर व्यक्ति या इकाई का दर्जा देने की घोषणा की है। कोर्ट का कहना है कि जिंदा इंसानों की तर्ज पर उनके पास भी अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व होते हैं। पूरी खबर..

Updated : 5 July 2018, 1:21 PM IST
google-preferred

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के जानवरों को लेकर एक अहम फैसला लेते हुए कहा कि जिंदा इंसानों की तर्ज पर उनके पास भी अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व होते हैं।  इसलिए राज्य में जानवरों को कानूनी तौर पर व्यक्ति या इकाई का दर्जा देने की घोषणा की है। कोर्ट ने कहा कि जानवरों को भी अब इंसानों की तरह कानूनी अधिकार मिले। 

हाईकोर्ट ने सभी जीवों को विधिक व्यक्ति का दर्जा देते हुए उन्हें मनुष्य की तरह अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियां देते हुए उत्तराखंड के लोगों को उनका संरक्षक करने की घोषणा की है।बेंच ने जानवरों को यह विशेष दर्जा प्रदान करते हुए उनके खिलाफ क्रूरता रोकने के लिए भी कई निर्देश भी जारी किए है। कोर्ट का यह आदेश पक्षियों और जलीय जीवों के लिए भी लागू होगा। साथ ही कोर्ट ने पशुओं द्वारा भार ढोने की सीमा को भी निर्धारित कर दिया है। 

बता दें कि कोर्ट ने उतराखंड के सभी लोगों को सभी जानवरों का अभिभावक घोषित किया है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

Published : 
  • 5 July 2018, 1:21 PM IST

Related News

No related posts found.