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देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 42 प्रतिशत प्रतिमाह से बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार संशोधित महंगाई भत्ता एक जुलाई 2023 से प्रभावी होगा, और लाभार्थियों को बकाये का भुगतान नकदी में किया जाएगा।
आदेश के अनुसार, एक जनवरी 2024 से संशोधित महंगाई भत्ता कर्मचारियों को उनके प्रति माह के वेतन के साथ अदा किया जाएगा।
इसमें कहा गया है कि यह राज्य सरकार के कर्मचारियों और सरकार से सहायता प्राप्त शैक्षणिक एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों पर लागू होगा।
Published : 13 January 2024, 8:46 PM IST
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