उत्तर प्रदेश: किशोर से कुकर्म, हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

डीएन ब्यूरो

हमीरपुर जिले की एक स्थानीय अदालत ने 13 साल के लड़के के साथ कुकर्म और हत्या के दोषी व्यक्ति को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।

उम्रकैद  (फाइल)
उम्रकैद (फाइल)


हमीरपुर: हमीरपुर जिले की एक स्थानीय अदालत ने 13 साल के लड़के के साथ कुकर्म और हत्या के दोषी व्यक्ति को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।

सरकारी वकील मणिकरण शुक्ला ने कहा, ‘‘विशेष न्यायाधीश पीके जयंत की अदालत ने कोतवाली थाना क्षेत्र में 2007 में एक नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म और उसकी हत्या के मामले में हरनाम सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।’’

शुक्ला ने कहा, ‘‘आरोपी हरनाम सिंह यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नगर प्रचारक था।’’

उन्होंने बताया कि घटना 12 दिसंबर 2007 की है जब नौवीं कक्षा का छात्र परीक्षा संबंधी तैयारी के लिए घर से हरनाम सिंह सेंगर से मिलने निकला था जो आरएसएस के कार्यालय प्रेरणा कुंज में रहता था। उसके पांच दिन तक घर न लौटने पर 17 दिसंबर 2007 को अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की गयी।

पुलिस की जांच में यह बात सामने आयी कि छात्र को आखिरी बार हरनाम सिंह के साथ देखा गया था। पुलिस के साथ विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की जांच के आधार पर 22 अगस्त 2008 को हरनाम सिंह, पंकज और दो किशोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस को हरनाम सिंह के कार्यालय से छात्र की पुस्तकें और चप्पल भी बरामद हुई है।

अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद हरनाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पंकज को बरी कर दिया जबकि किशोरों के खिलाफ मामला अब भी किशोर न्यायालय में लंबित है।

 










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