यूपी की सबसे बड़ी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर: जेल से रिहा होंगे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि, अच्छे आचरण की वजह से उम्रकैद की सजा में मिली माफी

डीएन संवाददाता

इस वक्त उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलके की सबसे बड़ी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर आ रही है। खबर पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई से जुड़ी है।

पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि (फाइल फोटो)
पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि (फाइल फोटो)


नई दिल्ली: इस वक्त उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलके की सबसे बड़ी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर आ रही है।

खबर पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई से जुड़ी है। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक इस बारे में आदेश जारी कर दिये गये हैं।

9 मई 2003 को लखनऊ के पेपर मिल कालोनी में कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या हुई थी। इसकी जांच सीबीआई ने की तब केन्द्र में अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार थी और बाजपेयी लखनऊ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री थे।

डाइनामाइट न्यूज़ पर अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई का आदेश

अंदर के सूत्रों ने डाइनामाइट न्यूज़ को बताया कि अमरमणि की रिहाई में उनकी पत्नी मधुमणि का बड़ा हाथ है। उनके अच्छे आचरण की वजह से पति-पत्नी दोनों की रिहाई का रास्ता साफ हुआ है। 

उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमिता त्रिपाठी को रिहा करने का आदेश जारी किया जा चुका है।

राज्यपाल की अनुमति के बाद राज्य के कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने इसका आदेश जारी किया है।

पति-पत्नी दोनों करीब बीस साल से जेल में बंद हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों जेल में अच्छा आचरण करने वाले इस तरह के कैदियों की रिहाई पर विचार करने की सलाह सरकार को दी थी। इसके बाद अमरमणि दंपत्ति ने अपनी रिहाई की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी।

देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस अर्जी पर सरकार को इस साल 10 फरवरी को रिहाई का आदेश दिया था लेकिन इसका पालन नहीं किया गया, इसके बाद कंटेप्ट याचिका दायर की गई।

अब फाइनली 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का आदेश पारित किया। इसमें उल्लिखित है कि अमरमणि त्रिपाठी की उम्र 66 वर्ष होने तथा लगभग 20 साल तक जेल में रह चुके हैं। अगर अमरमणि दंपत्ति को किसी अन्य वाद में जेल में निरुद्ध रखना आवश्यक न हो तो जिलाधिकारी गोरखपुर के विवेक के अनुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाए। 

इसी आदेश के बाद अमरमणि दंपत्ति की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है और वे एक से दो दिन में कागजी खानापूर्ति के बाद गोरखपुर जिला जेल से पत्नी सहित बाहर आ जायेंगे।

इस खबर के बाद अमरमणि त्रिपाठी के समर्थकों मे खुशी की लहर दौड़ गयी है। 










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