
मांड्या: कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती पर होने वाले समारोहों के मद्देनजर किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए मांड्या जिले के श्रीरंगपट्टनम तालुक में एहतियातन निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी यहां दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी गई है, क्योंकि यह एक संवेदनशील इलाका है। धारा 144 के तहत चार या अधिक व्यक्तियों के जुटने पर रोक होती है।
अधिकारी ने बताया कि यह आदेश सुबह छह बजे से रात 11 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान जुलूस, विरोध प्रदर्शन और रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि तख्तियां, लाउडस्पीकर, पटाखे, और डीजे के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है।
उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान नारेबाजी और किसी भी उत्तेजक चित्र या नारे वाली टी-शर्ट पहनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अधिकारी ने कहा, 'शांति, कानून और व्यवस्था तथा सुरक्षा बनाए रखने और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए एहतियातन निषेधाज्ञा लागू की गई है। आमतौर पर टीपू सुल्तान की जयंती समारोह के मौके पर मैसूरु और पड़ोसी तालुकों से भी बहुत लोगों के आने की उम्मीद रहती है। इसलिए, किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं, क्योंकि यह एक संवेदनशील इलाका भी है।'
श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान का मकबरा है। 18वीं सदी में मैसूर साम्राज्य के शासक को यहीं दफनाया गया था। हर साल उनकी जयंती के मौके पर यहां भारी भीड़ होती है।
Published : 10 November 2023, 4:57 PM IST
Topics : birth anniversary imposed Prohibitory Tipu Sultan कर्नाटक जयंती टीपू सुल्तान निषेधाज्ञा लागू