तिकोनिया कांड : आठ आरोपियों को 20 मार्च तक अंतरिम जमानत

डीएन ब्यूरो

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आठ लोगों को 20 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 20 मार्च तय की है। डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर

फ़ाइल फ़ोटो
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लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आठ लोगों को 20 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 20 मार्च तय की है।

न्यायमूर्ति राजेश कुमार सिंह चौहान की पीठ ने यह आदेश आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर पारित किया।

जिन लोगों को अंतरिम जमानत दी गई है, उनमें अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ उर्फ ​​काले, सत्यम त्रिपाठी उर्फ ​​सत्य प्रकाश त्रिपाठी, शेखर भारती, आशीष पांडे, रिंकू राणा और सुमित जायसवाल शामिल हैं।

पीठ ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ ​​​​टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के उच्चतम न्यायालय के ज़मानत आदेश पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया।

उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी के तिकोनिया इलाके में हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत के मामले में मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा को पिछले महीने आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी।

 










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