पाकिस्तान में प्रधान न्यायाधीश की शक्तियों पर अंकुश लगाने के मामले में आया ये बड़ा अपडेट

डीएन ब्यूरो

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश (सीजेपी) की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाले विधेयक को दूसरी बार संसद को लौटाते हुए कहा कि मामला अब विचाराधीन है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी


इस्लामाबाद: पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश (सीजेपी) की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाले विधेयक को दूसरी बार संसद को लौटाते हुए कहा कि मामला अब विचाराधीन है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार समाचार पत्र 'डॉन' ने राष्ट्रपति के हवाले से कहा, 'कानून की क्षमता और विधेयक की वैधता का मामला अब देश के सर्वोच्च न्यायिक मंच के समक्ष विचाराधीन है। इसके संदर्भ में आगे कोई कार्रवाई वांछनीय नहीं है।'

सुप्रीम कोर्ट (प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर) बिल 2023 शीर्षक वाले विधेयक का उद्देश्य सीजेपी के कार्यालय को एक व्यक्तिगत क्षमता में स्वत: संज्ञान लेने और मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों का एक पैनल बनाने की शक्तियों से वंचित करना है।










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