
महाराजगंज: भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत काम करने वाले मजदूरों की दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत यह आदेश जारी किया है। इस फैसले के तहत उत्तर प्रदेश समेत देश के कुल 34 राज्यों में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है।
उत्तर प्रदेश में जहां अभी तक मनरेगा के तहत मजदूरी 217 रुपये थी, अब यह बढ़कर 252 रुपये हो जाएगी। इस बढ़ी हुई मजदूरी का असर ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले लाखों मजदूरों पर पड़ेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है। सरकार द्वारा यह कदम ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने तथा श्रमिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
Published : 28 March 2025, 5:51 PM IST
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