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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर रोक नहीं लगेगी। लेकिन लाइसेंस धारक ही पटाखों की बिक्री कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि ऑनलाइन बिकने वाले पटाखों की बिक्री नहीं होगी। इसके साथ ही उस फैक्ट्री की जांच होगी, जहां पटाखे बनते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ग्रीन पटाखे (कम प्रदूषण वाले पटाखे) बनाने की अनुमति दी जाए, जिसे सिर्फ लाइसेंस धारक ही बेच सकेंगे। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने बीते 28 अगस्त को इस मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
The Supreme Court, in its order, banned the online sale of firecrackers and put a stay on the e-commerce portals from selling firecrackers. https://t.co/D6daxnGRqD
— ANI (@ANI) October 23, 2018
कोर्ट ने पटाखे जलाने का समय भी निर्धारित कर दिया है। रात आठ बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं, नए साल और क्रिसमस पर 11 :55 PM से 12 :15 AM तक पटाखे चला सकेंगे।
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Published : 23 October 2018, 11:04 AM IST
Topics : Diwali News Diwali Special दिवाली सुप्रीम कोर्ट
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