पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला.. बिक्री पर रोक नहीं लेकिन शर्तें लागू

दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कुछ शर्तों के साथ पटाखा बिक्री को मंजूरी दे दी है। डाइनामाइट न्यूज़ की इस रिपोर्ट में पढ़ें और क्या-क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने….

Updated : 23 October 2018, 11:04 AM IST
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर रोक नहीं लगेगी। लेकिन लाइसेंस धारक ही पटाखों की बिक्री कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि ऑनलाइन बिकने वाले पटाखों की बिक्री नहीं होगी। इसके साथ ही उस फैक्ट्री की जांच होगी, जहां पटाखे बनते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ग्रीन पटाखे (कम प्रदूषण वाले पटाखे) बनाने की अनुमति दी जाए, जिसे सिर्फ लाइसेंस धारक ही बेच सकेंगे। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने बीते 28 अगस्त को इस मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

कोर्ट ने पटाखे जलाने का समय भी निर्धारित कर दिया है। रात आठ बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं, नए साल और क्रिसमस पर 11 :55 PM से 12 :15 AM तक पटाखे चला सकेंगे।

(दिवाली विशेष कॉलम में डाइनामाइट न्यूज़ आपके लिए ला रहा है हर दिन दिवाली की नयी खबरें.. दिवाली से जुड़ी खबरों के लिए इस लिंक को क्लिक करें: https://hindi.dynamitenews.com/tag/Diwali-Special )

Published : 
  • 23 October 2018, 11:04 AM IST

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