Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कुख्यात डॉन दाऊद के भतीजे रिजवान कासकर की जमानत खारिज की

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भतीजे रिजवान मोहम्मद इब्राहिम कासकर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने रिजवान कासकर की जमानत की खारिज (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट ने रिजवान कासकर की जमानत की खारिज (फाइल फोटो)


नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भतीजे रिजवान मोहम्मद इब्राहिम कासकर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में आरोप तय नहीं होने का हवाला देते हुए 'इस स्तर' पर जमानत देने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा “ हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर जांच पूरी कर ली गई होती और सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए होते, तो हम ( जमानत पर ) विचार कर सकते थे।

यह भी पढ़ें | Lakhimpur Kheri: सुप्रीम कोर्ट से लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत खारिज, सरेंडर के आदेश

इससे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 31 दिसंबर 2021 को कासकर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसे उसने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

शीर्ष अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करने के साथ ही निचली अदालत को छह माह के भीतर इस मामले से संबंधित आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया।

यह भी पढ़ें | सीएए विरोधी प्रदर्शन और माओवादियों से संबंधों के मामले में इस नेता को मिली जमानत, जानिये पूरा अपडेट

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आरोप तय होने बाद आरोपी फिर से जमानत के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।

एक बिल्डर को धमकाने के आरोप में कासकर के खिलाफ 2019 में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। (वार्ता)










संबंधित समाचार