Site icon Hindi Dynamite News

सुप्रीम कोर्ट का मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार, महाराष्ट्र सरकार को बड़ी राहत

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने से बुधवार को इंकार कर दिया। न्यायमू्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि वह आरक्षण पर रोक का अंतरिम आदेश जारी नहीं करेगी।
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
सुप्रीम कोर्ट का मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार, महाराष्ट्र सरकार को बड़ी राहत

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने से बुधवार को इंकार कर दिया। न्यायमू्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि वह आरक्षण पर रोक का अंतरिम आदेश जारी नहीं करेगी।
यह भी पढ़ेंः लखनऊ में आज से 11वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन, स्वदेशी हथियारों की रहेगी धूम

न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले की अब अंतिम सुनवाई 17 मार्च से करेगी लेकिन उसके बाद सुनवाई स्थगित करने का कोई अनुरोध नहीं माना जाएगा। याचिका में कहा गया है कि इंदिरा साहनी मामले में संविधान पीठ द्वारा तय आरक्षण पर 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा का उल्लंघन हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था। इस फैसले को बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी जिसने याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की गई है। (वार्ता) 
 

Exit mobile version