सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35-A पर टली सुनवाई, दिया कानून-व्यवस्था का हवाला

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अनुच्छेद 35-ए पर होने वाली सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की सुनवाई अगले साल जनवरी को होगी। केंद्र सरकार ने भी कोर्ट से फिलहाल सुनवाई टालने की मांग की थी। डाइनामाइट न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट..

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 31 August 2018, 2:02 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कशमीर से संबंधित अनुच्छेद 35A पर चल रही सुनवाई को फिलहाल टाल दिया गया है। शीर्ष न्यायालय अब इस मामले की सुनवाई अगले साल 19 जनवरी को होगी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यी बेंच ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर सुनवाई स्थगित करने का फैसला किया है। केन्द्र सरकार ने भी आगामी पंचायत चुनावों को देखते हुए इस पर सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी।

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जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के लिए अनुच्छेद 35A  काफी महत्व रखता है। इसमे संशोधन की अटकलों के कारण जम्मू-कश्मीर में हिंसक प्रदर्शन भी हुए। वहां के कई संगठन इसमें बदलाव का विरोध कर रहे हैं। भाजपा को छोड़ जम्मू-कश्मीर की सियासी पार्टियों ने चेतावनी दी है कि इस अनुच्छेद के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ होने पर राज्य में जनांदोलन होंगे।

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अनुच्छेद 35A, जम्मू-कश्मीर को राज्य के रूप में विशेष अधिकार देता है। इसके तहत दिए गए अधिकार वहां के 'स्थाई निवासियों' से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 35A, को लेकर 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 35A जोड़ दिया गया.

 

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  • 31 August 2018, 2:02 PM IST