Ayodhya Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला, जानिए पूरी खबर..

डीएन ब्यूरो

आज अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। फैसला चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर..

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला


नई दिल्लीः आज अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि विवादित जमीन पर रामजन्मभूमि न्यास का हक है। जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन किसी दूसरी जगह दी जाएगी। 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने के आदेश दिए गए हैं। मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बनाने के आदेश दिए गए हैं। 

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष के पास जमीन पर विशेष कब्जा नहीं है। फैसले की शुरुआत में चीफ जस्टिस ने सबसे पहले शिया वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके अलावा निर्मोही अखाड़े का दावा भी खारिज किया गया है। निर्मोही अखाड़ा को सेवायत का अधिकार नहीं हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच यह फैसला सुनाया है।


मामले की सुनवाई के समय ASI कि रिपोर्ट में 12वीं सदी में मंदिर होने के सबूत मिले हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आस्था और विश्वास के आधार पर जमीन के मालिकाना हक का फैसला नहीं सुनाया जाएगा। कानूनी आधार पर किया जाएगा फैसला। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के पुख्ता सबूत नहीं है। इस फैसले को नौ साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद पांच जजो ने आज यह फैसला सुनाया है।










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