Maharashtra: महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के दोषी को छह माह की सश्रम कैद

महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने एक महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के लिए एक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अध्यक्ष को छह महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Updated : 6 March 2023, 5:28 PM IST
google-preferred

ठाणे: महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने एक महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के लिए एक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अध्यक्ष को छह महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।

प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट पी आई सूर्यवंशी ने एटर्निटी कर्मशियल प्रिमाइसेस सीएचएस के अध्यक्ष विलास जयराम पवार (52) को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया।

यह आदेश 24 फरवरी को पारित किया गया लेकिन इसकी प्रति सोमवार को उपलब्ध हुई।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अभियोजन के अनुसार, महिला ने प्रशासनिक कर्मी के तौर पर दिसंबर 2019 में इस वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में काम करना शुरू किया था। शुरुआत में आरोपी ने उससे अच्छा बर्ताव किया और जब उसे पता चला कि वह अपने पति से अलग रह रही है तो उसने उसका मानसिक उत्पीड़न शुरू कर दिया।

उन्होंने बताया कि आरोपी महिला को अपने केबिन में बुलाता तथा उस पर भद्दी टिप्पणियां करता था। जब वह केबिन से जाने की कोशिश करती तो वह उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता था।

अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने महिला को अनुचित तरीके से छुआ और उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जिसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी।

अदालत ने कहा कि यह अपराध गंभीर प्रकृति का है और आरोपी ऐसे पद पर था जिसका दुरुपयोग कर वह अपनी कर्मचारी पर दबाव बनाता था।

Published : 
  • 6 March 2023, 5:28 PM IST

Related News

No related posts found.