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नई दिल्ली: देश के चर्चित श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला ने राजधानी दिल्ली के साकेत कोर्ट से अपनी जमानत याचिका को वापस ले लिया है। आफताब के वकील ने कोर्ट को बताया कि ये याचिका गलतफहमी के चलते दायर हो गई थी और आगे से इस मामले में कोई गलतफहमी नहीं होगी। इससे पहले आफताब पूनावाला ने पिथछली सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया था कि उसकी ओर से जमानत याचिका दायर किये जाने की उसको कोई जानकारी नहीं है।
जानकारी के मुताबिक आफताब के वकील ने कहा सोमवार को 50 मिनट तक आफताब से बात हुई, जिसके बाद जमानत याचिका को वापस लिये जाने के फैसला लिया गया।
इससे पहले आफताब की जमानत याचिका को लेकर कोर्ट में पिछले शनिवार को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान आफताब ने जमानत याचिका दायर किए जाने की बात से इन्कार कर दिया था। आफताब ने कहा कि उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे और याचिका के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है।
आफताब की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा था कि आफताब ने अपने लिए वकील रखा है या नहीं। दरअसल कोर्ट को बताया गया था कि आफताब की तरफ से वकालत नामा आ चुका है, लेकिन जज ने कहा कि तिहाड़ जेल से उनको जो रिपोर्ट ईमेल के द्वारा आई है उसमें आफताब ने किसी वकील को नहीं रखा है।
लेकिन आज गुरूवार को आफताब के वकील ने कोर्ट को बताया कि जमानत याचिका को लेकर कुछ गलतफहली हो गई थी। इस मामले पर आफताब से बात होने के बाद जमानत याचिका को वापस लेने का फैसला लिया गया, जिसे कोर्ट में स्वीकार कर लिया।
Published : 22 December 2022, 12:35 PM IST
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