SC ने तीन तलाक के मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेजा, 11 मई से होगी रोज सुनवाई
मुस्लिमों में प्रचलित तीन तलाक के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी। ये सुनवाई 11 मई से होगी। गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट में इस गंभीर मसले पर सुनवाई हुई जिसके बाद दो जजों की बेंच ने इस मामले को संवैधानिक पीठ को सौंप दिया।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक मामले पर चल रही सुनवाई में गुरुवार को अहम फैसला दिया। कोर्ट ने मामले को पांच जजों की संवैधानिक पीठ के पास रेफर किया है। पीठ मुस्लिम समुदाय के अंदर होने वाले तीन तलाक, 'निकाह हलाला' जैसी प्रथाओं का संवैधानिक आधार पर विश्लेषण करेगी। मामले की सुनवाई कोर्ट में 11 मई से होगी। चार दिनों तक मामले की लगातार सुनवाई होगी। इससे पहले एनजेएसी मामले की सुनवाई भी गर्मी की छुट्टियों में ही हुई थी।
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कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा..
कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक के मुद्दे को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई पांच जजों की संविधान पीठ मई के महीने में करेगी। अदालत तीन तलाक के सभी पहलुओं पर विचार करेगी। अदालत ने जोर देकर कहा कि यह मसला बहुत गंभीर है और इसे टाला नहीं जा सकता। सुनवाई के दौरान तीन तलाक को लेकर केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने कुछ सवाल रखे। केंद्र के अलावा कुछ और पक्षों के भी सवाल आए, जिस पर कोर्ट ने सभी संबधित पक्षों से कहा है कि वे 30 मार्च तक लिखित में अपनी बात अटॉर्नी जनरल के पास जमा करा दें।
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चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर की राय
गुरुवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने कहा इस मामले में सिर्फ कानूनी पहलुओं पर ही सुनवाई होगी। सभी पक्षों के एक-एक शब्द पर अदालत गौर करेगी। उन्होंने कहा कि अदालत कानून से अलग नहीं जा सकती।