हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जिम्मेदार मौन, ट्रैक्टर ट्राली का ऐसे हो रहा उपयोग
हाईकोर्ट ने ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग केवल कृषि कार्यों में करने का निर्देश दिया है। पढें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
पुरैना (महराजगंज): ट्रैक्टर ट्राली से लगातार हो रहे हादसों पर हाईकोर्ट ने गंभीरता से एक्शन लिया है। इसके लिए यह आदेश जारी किया है कि ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग केवल खेती-किसानी के कार्यों में ही किया जाए। इससे सीमेंट, बालू, टेंट के सामान आदि में ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।
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इस निर्देश का पालन कराने के निर्देश आला अधिकारियों को दिए भी गए हैं। बावजूद इसके क्षेत्र में हाईकोर्ट के इस निर्देश का पालन कराने वाले जिम्मेदार मौन हैं। बेखौफ हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद भी आला अफसरों ने कोई गाइड लाइन अब तक जारी नहीं की है। थाना क्षेत्रों में ट्रैक्टर ट्राली पर सरकारी सामान भी ढोए जा रहे है।
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