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पुरैना (महराजगंज): ट्रैक्टर ट्राली से लगातार हो रहे हादसों पर हाईकोर्ट ने गंभीरता से एक्शन लिया है। इसके लिए यह आदेश जारी किया है कि ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग केवल खेती-किसानी के कार्यों में ही किया जाए। इससे सीमेंट, बालू, टेंट के सामान आदि में ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।
इस निर्देश का पालन कराने के निर्देश आला अधिकारियों को दिए भी गए हैं। बावजूद इसके क्षेत्र में हाईकोर्ट के इस निर्देश का पालन कराने वाले जिम्मेदार मौन हैं। बेखौफ हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद भी आला अफसरों ने कोई गाइड लाइन अब तक जारी नहीं की है। थाना क्षेत्रों में ट्रैक्टर ट्राली पर सरकारी सामान भी ढोए जा रहे है।
Published : 15 March 2024, 3:31 PM IST
Topics : High Court like order responsible silence कृषि जिम्मेदार पुरैना महराजगंज हाईकोर्ट