बलात्कार का आरोपी दिल्ली हवाई अड्डे पर हिरासत से फरार, सीआईएसएफ का चूक से इनकार

डीएन ब्यूरो

पंजाब में बलात्कार के एक मामले का आरोपी बहरीन से यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर पहुंचने पर आव्रजन अधिकारियों की हिरासत में लिए जाने के बाद सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

बलात्कार का आरोपी  इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से फरार
बलात्कार का आरोपी इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से फरार


नयी दिल्ली:  पंजाब में बलात्कार के एक मामले का आरोपी बहरीन से यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर पहुंचने पर आव्रजन अधिकारियों की हिरासत में लिए जाने के बाद सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। 

सूत्रों ने बताया कि अमनदीप सिंह 20 दिसंबर को एअर इंडिया के विमान से खाड़ी देश से यहां पहुंचा था। सिंह को आव्रजन विभाग ने रोक लिया क्योंकि उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया था और उसे हवाई अड्डे पर तैनात सीआईएसएफ कर्मियों को सौंप दिया गया था।

पंजाब के लुधियाना में दर्ज बलात्कार के मामले में आरोपी सिंह अप्रैल 2020 से फरार था।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सिंह को हवाई अड्डे पर तैनात सीआईएसएफ कर्मियों को सौंप दिया गया था।

यह भी पढ़ें | महाराष्ट्र: बलात्कार के बाद छात्रा की हत्या, आरोपी का शव रेल पटरी पर मिला

एक अन्य अधिकारी ने कहा, ‘‘सीआईएसएफ कर्मी उसे दिल्ली पुलिस को सौंपने जा रहे थे, तभी वह पूर्वाह्न करीब 10 बजे आव्रजन विभाग में काउंटर नंबर 33 से कूदकर उनकी हिरासत से भाग गया।’’

अधिकारी ने बताया कि सिंह को ले जा रहे अधिकारियों में शामिल एक अधिकारी शौचालय गया था, तभी आरोपी भाग गया।

सीआईएसएफ के मुख्य प्रवक्ता व उप महानिरीक्षक (डीआईजी) श्रीकांत किशोर ने कहा, ‘‘यह बताना उचित होगा कि आव्रजन अधिकारियों ने लुकआउट सर्कुलर जारी किए गए यात्री के संबंध में आगमन रजिस्टर में कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं की थी।’’

उन्होंने कहा कि आरोपी सीआईएसएफ की हिरासत में नहीं था इसलिए इसे सुरक्षा बल की चूक नहीं कहा जा सकता।

यह भी पढ़ें | Crime in UP: अगवा कर नाबालिग किशोरी से बलात्कार के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने घटना की आंतरिक जांच शुरू की है।

पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 224 (किसी व्यक्ति द्वारा उसकी वैध गिरफ्तारी में प्रतिरोध या बाधा पैदा करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई हैं।










संबंधित समाचार